
ओवैसी की अपील, 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइट बंद कर जताए अपना विरोध
असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में देशव्यापी अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की दिशा में एक प्रयास है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक देशभर में घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद कर विरोध जताया जाएगा।
ओवैसी ने इसे शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध बताते हुए लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है।
ओवैसी का कहना है कि यह संशोधित अधिनियम अल्पसंख्यकों की संस्थागत संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की मंशा से लाया गया है। उनके अनुसार यह कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता बल्कि संस्थाओं को अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों के संचालन से भी वंचित करता है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का सीधा उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन और संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत पहले से लंबित याचिकाओं की ही सुनवाई करेगी क्योंकि अत्यधिक याचिकाओं को एक साथ संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे नई याचिका दाखिल करने की बजाय पहले से लंबित पांच मामलों में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल करें, जिन पर पांच मई को सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वह इस विषय पर केवल सीमित संख्या में याचिकाओं को सुनेगा। इस निर्णय के चलते अधिनियम के विरोध में शामिल संगठनों और नेताओं के बीच निराशा का माहौल है। वहीं, इस विषय पर केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने अब एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का रूप ले लिया है। ओवैसी और अन्य मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि यह अधिनियम वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
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