
रिश्वत की शिकायत के बाद हाई कोर्ट का ऐक्शन, स्पेशल जज का हुआ ट्रांसफर
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट के एक विशेष न्यायाधीश का तबादला कर दिया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़ी गंभीर शिकायतों के बाद की गई है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि संबंधित जज और उनकी अदालत के स्टाफ ने ज़मानत मंजूर करने के एवज में रिश्वत मांगी थी।
29 जनवरी 2025 को दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें इस स्पेशल जज और उनके कोर्ट के अहलमद (क्लर्क) के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, हाई कोर्ट ने ACB के पास "पर्याप्त सामग्री" न होने का हवाला देते हुए अनुमति से इनकार कर दिया, लेकिन यह छूट दी कि एजेंसी जांच जारी रख सकती है और ठोस सबूत मिलने पर दोबारा अनुमति मांग सकती है। ACB ने 16 मई को कोर्ट के अहलमद के खिलाफ FIR दर्ज की। इसके चार दिन बाद 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष जज का राउज एवेन्यू कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ACB द्वारा भेजे गए पत्र में यह उल्लेख था कि उनके पास शिकायत के साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जो जज और अहलमद की भूमिका पर संदेह उत्पन्न करती है।
यह मामला अप्रैल 2023 में दर्ज एक GST घोटाले से जुड़ा है, जिसमें एक GST अधिकारी पर फर्जी कंपनियों को रिफंड जारी करने का आरोप है। इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रांसपोर्टर भी शामिल थे। सभी आरोपी स्पेशल जज की अदालत में पेश किए गए और न्यायिक हिरासत में भेजे गए।
ACB को 30 दिसंबर 2024 को ई-मेल के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में दावा किया गया कि अदालत के कुछ कर्मचारियों ने GST अधिकारी की जमानत के बदले 85 लाख रुपये और अन्य आरोपियों से एक-एक करोड़ रुपये की मांग की थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उनकी जमानत याचिकाओं को लंबित रखा गया और अंततः खारिज कर दिया गया। आरोप यह भी है कि एक आरोपी जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, तो उसे धमकाया गया कि वह याचिका वापस ले ले, नहीं तो सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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