डेथ टैक्स से मुक्ति और टैक्स राहत, ट्रंप के ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ को मिली संसद से हरी झंडी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुप्रचारित ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 218-214 के अंतर से पारित कर दिया है। इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि माना जा रहा है। विधेयक अब सीनेट से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। वोटिंग के दौरान दो रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेट्स के पक्ष में मतदान किया। बिल के पारित होने पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैंने लाखों परिवारों को 'डेथ टैक्स' से मुक्ति दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता।”


व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार, ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे इस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। उसी दिन व्हाइट हाउस में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पिकनिक का आयोजन भी किया गया है। 800 पृष्ठों से अधिक के इस विधेयक को पारित कराने के लिए ट्रंप प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। GOP नेताओं ने रातभर बैठकें कीं, और ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से सांसदों पर वोट सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला।

इस विधेयक में व्यापक कर कटौती, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट वृद्धि, और अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन हेतु अधिक खर्च जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही, इसमें स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं में कटौती भी की गई है। विरोधियों का कहना है कि इसका नकारात्मक असर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। एलन मस्क जैसे उद्योगपतियों ने भी इस विधेयक की आलोचना की है।

ट्रंप ने कहा, “हम टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट 2017 को स्थायी बना रहे हैं। अब टिप्स, ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा। यह विधेयक 20 लाख से अधिक पारिवारिक खेतों को 'डेथ टैक्स' से मुक्त करेगा। आयोवा के लोगों से जो वादे किए थे, वे पूरे हो गए हैं।”

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