
विदेशी छात्रों की एंट्री पर कोर्ट की रोक से ट्रंप को करारा झटका, हार्वर्ड को मिली राहत
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ट्रंप प्रशासन के बीच चल रहे विवाद में संघीय न्यायालय ने ट्रंप के उस आदेश पर दूसरी बार रोक लगा दी है, जिसमें विदेशी छात्रों के हार्वर्ड में दाखिले पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बुरो ने अपने फैसले में कहा कि मामला पूरी तरह निपटने तक विदेशी छात्रों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अमेरिका आने की अनुमति जारी रहेगी। यह फैसला हालिया महीनों में व्हाइट हाउस की नीतियों के खिलाफ हार्वर्ड की एक और कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध के चलते करीब 7,000 विदेशी छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। उन्हें या तो विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ता या फिर उनका अमेरिका में कानूनी दर्जा समाप्त हो जाता। अब कोर्ट के इस नए आदेश से इन छात्रों को अस्थायी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में दावा किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विदेशी छात्रों को प्रवेश देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा, "मैंने यह तय किया है कि विदेशी नागरिकों के इस वर्ग का अमेरिका में प्रवेश राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, क्योंकि हार्वर्ड का आचरण इसे उनके लिए अनुपयुक्त स्थान बनाता है।"
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे। इनमें शामिल हैं, रिसर्च फंड में भारी कटौती
सरकारी अनुबंध रद्द करना
टैक्स छूट खत्म करने की चेतावनी
विदेशी छात्रों से जुड़े दस्तावेजों की मांग। ट्रंप प्रशासन ने अपने आदेश में एक संघीय कानून का हवाला दिया था, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह उन विदेशियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा सकता है, जिनसे राष्ट्रीय हितों को खतरा हो।
इसके अतिरिक्त आदेश में आतंकवादी संगठनों से जुड़े विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध जैसे कानूनों का भी जिक्र किया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह का सामूहिक प्रतिबंध असंवैधानिक है और छात्रों को उनकी शिक्षा से वंचित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
For all the political updates download our Molitics App :
Click here to Download