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नेशनल हेराल्ड मामले में अखिलेश यादव का बयान, "ईडी को खत्म किया जाए"
16 Apr 2025

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अभियोजन शिकायत दर्ज करने के बाद उत्पन्न हो रहे विवादों के बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को एक बयान दिया। यादव ने ईडी को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पहले से ही आयकर विभाग और अन्य कई संस्थाएं मौजूद हैं।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरे विचार में, ऐसे विभागों को खत्म किया जाना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी यही कहूंगा। यदि हम पहले से ही आयकर विभाग और जीएसटी जैसे संगठनों पर भरोसा कर रहे हैं, तो ईडी की क्या आवश्यकता है?" यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने खुद ईडी की स्थापना के समय इसका विरोध किया था और यह भविष्य में कांग्रेस के लिए ही परेशानी का कारण बनेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को अक्सर जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा है। यादव ने कहा, "कांग्रेस ने खुद ही यह ईडी कानून बनाया था। उस समय कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था और कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि यह कानून उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकता है।
इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। खड़गे ने यह बयान उस समय दिया जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी। खड़गे ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन नियंत्रण से बाहर हो गया है और वह केवल अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आपकी निरंकुश सरकार कांग्रेस को निशाना बनाकर अपने पापों को छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का आर्थिक कुप्रबंधन नियंत्रण से बाहर हो चुका है। हताशा बढ़ रही है, लेकिन सरकार के पास कोई दिशा या समाधान नहीं है।"
गौरतलब है कि मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।