Article

Delhi: पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया से ‘अवैध सामग्री’ हटाने के लिए विशेष अधिकार, LG ने दिया आदेश

 19 Apr 2025

दिल्ली के 23 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। अब ये अधिकारी सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ‘अवैध सामग्री’ हटाने के आदेश जारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 26 दिसंबर को जारी एक गजट अधिसूचना में दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की ‘नोडल एजेंसी’ के रूप में नामित किया गया है। इस अधिसूचना में दिल्ली के गृह विभाग ने कहा है कि इन अधिकारों से पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में दर्ज मामलों के आधार पर कार्रवाई कर सकेंगे।


किन अधिकारियों को मिले हैं अधिकार?

ये विशेष अधिकार दिल्ली के विभिन्न जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO), आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, और रेलवे व मेट्रो से जुड़े अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकारी गैरकानूनी गतिविधियों में उपयोग किए जा रहे डिजिटल संसाधनों या प्लेटफॉर्म्स से सामग्री को हटाने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं।

आदेश जारी करने की प्रक्रिया

इस कदम पर IFSO के संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता ने कहा, “पहले हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के तहत अपने आधिकारिक ईमेल पते से नोटिस जारी करते थे, और सोशल मीडिया कंपनियां इसका अनुपालन करती थीं। अब गृह मंत्रालय के हालिया परिपत्र के अनुसार, दिल्ली समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएंगे।”

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण

यह अधिसूचना अधिकारियों को यह अधिकार भी देती है कि वे गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े सूचना, डेटा, या लिंक को हटाने के लिए नोटिस जारी करें। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अवैध या भड़काऊ सामग्री हटाने के लिए बाध्य किया जा सकेगा, जिससे साइबर अपराध और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जा सके। यह कदम डिजिटल स्पेस में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस को सशक्त बनाया गया है।