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कुरान अपमान विवाद: BJP का प्रदर्शन, AAP विधायक पर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला

 03 Dec 2024

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक को कुरान के अपमान की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे मुद्दा बनाया है। महरौली से आप विधायक नरेश यादव को दोषी करार दिए जाने पर भाजपा ने 'आप' और 'इंडिया' गठबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन कर विधायक को तत्काल पार्टी से निष्कासित करने की मांग की।


दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा और 'आप' के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव बढ़ गया है। जहां 'आप' दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाकर केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं भाजपा कानूनी विवादों में फंसे दिल्ली के सत्ताधारी दल के विधायकों का मुद्दा उठा रही है।

पंजाब के मालेरकोटला जिले की एक अदालत ने शनिवार को 2016 के कुरान की बेअदबी के मामले में दिल्ली के महरौली से आप विधायक नरेश यादव को दो वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद दिल्ली भाजपा ने दोषी विधायक के तत्काल निष्कासन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आक्रोशित मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने 'पवित्र कुरान का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान' और 'कुरान का किया केजरीवाल के विधायक ने अपमान, माफी मांगो' जैसे नारों वाली तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 'हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग अपनी-अपनी इबादत करते हैं और यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन AAP के विधायक ने पवित्र कुरान शरीफ का अपमान किया, जिसके लिए न्यायालय ने सजा सुनाई है। स्वार्थ के लिए बने इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता आज इस पर नहीं बोल रहा, क्योंकि इनके लिए मुस्लिम समाज केवल वोट बैंक है।' उन्होंने कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ओवैसी सहित सभी नेता कुरान की बेअदबी पर मौन हैं। सचदेवा ने कहा कि यदि भाजपा का कोई नेता ऐसा करता तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता, लेकिन 'आप' के विधायक पर सभी चुप हैं।

24 जून 2016 को पंजाब के मालेरकोटला में सड़क पर कुरान के क्षतिग्रस्त पृष्ठ मिले थे। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और आक्रोशित भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया। इस मामले में आप विधायक नरेश यादव सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पहले विजय, गौरव और किशोर पर मामला दर्ज किया, बाद में आप विधायक यादव को भी गिरफ्तार किया। यादव को मार्च 2021 में अधीनस्थ न्यायालय ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की।

न्यायालय ने दो अन्य आरोपियों (विजय कुमार और गौरव कुमार) की दो वर्ष की सजा बरकरार रखी। एक अन्य आरोपी नंद किशोर को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया। नरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (किसी धर्म या धार्मिक आस्था का जानबूझकर अपमान कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का कृत्य), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया।